इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है:
परम्परागत प्रणाली (Face to Face Mode) से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने विज्ञान/सामाज विज्ञान/मानविकी/कृषि/वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इंजीनियरिंग तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो,स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
List of NCTE Recognized Courses :- D.E.C.Ed., DPSE, D.EL.Ed./ B.T.C., B.EL.Ed., B.Ed., M.Ed., D.P.Ed., B.P.Ed., M.P.Ed., D.Ed., Diploma in Arts Education (Visual Arts7), Diploma in Arts Education (Performing Arts), B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. 4 Years Integrated programme, B.Ed. M.Ed. 3 year's integrated programme and any other NCTE recognized face to face mode Teacher"s Training Course.
OR
प्रारम्भिक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे प्रशिक्षित शिक्षक जिन्होंने विज्ञान/सामाज विज्ञान/मानविकी/कृषि/वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या इंजीनियरिंग तकनीकी जिसमें विज्ञान एंव गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हों अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक स्तर पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों- हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र,अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य ।
प्रशिक्षित शिक्षक का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को परम्परागत प्रणाली (Face to Face Mode) से पूर्ण करने वाले शिक्षकों से है।
अर्हता प्रवेश परामर्शकी तिथि को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंकपत्र/प्रमाणपत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थक रूप से कमजोर एंव अन्य विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियोंको ही उ० प्र० शासन के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्तांकों में छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेशों के EWS/पिछड़ावर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी के (Open Category) अन्तर्गत दिया जायेगा।
उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आर्थक रूप से कमजोर एंव अन्य विशिष्ट श्रेणी के अभ्यर्थियोंको ही उ० प्र० शासन के प्राविधानों के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्तांकों में छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेशों के EWS/पिछड़ावर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी के (Open Category) अन्तर्गत दिया जायेगा।
कार्यरत शिक्षक की स्थिति में अभ्यर्थी को कार्यक्रम पूर्ण करने तक विद्यालय में अध्यापनरत रहना होगा अन्यथा की स्थिति में बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
(*)Subjected to Approval by the UGC- DEB(For B.Ed Only)
बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी कृषि/वाणिज्य कीस्नातक अथवा परास्नातक अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी, जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों- हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य ।
सभी प्रमाण पत्र परामर्श से पहले प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
अर्हता प्रवेश परामर्श तिथि को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।
उत्तर प्रदेश के EWS /अन्य पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को ही उ० प्र० शासन के अनुसार आरक्षण एवं अर्हता प्राप्तांकों में छूट प्राप्त होगा। अन्य प्रदेशों के EWS/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी (Open Category) के अन्तर्गत दिया जायेगा।